
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने बताया कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता में सामान्य आचरण में कोई दल या उम्मीदवार ऐसे किसी क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं होगा जिससे विद्यमान अन्तर्विरोधों में वृद्धि होने या पारस्परिक घृणा उत्पन्न होने या विभिन्न धार्मिक या भाषायी जातियों और सम्प्रदायों के मध्य तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो, जब भी अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाय, तब उक्त आलोचना उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों, पूर्व अभिलेखों और कार्यों तक सीमित रहे। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से असम्बद्ध निजी जीवन के समस्त पहलुओं पर आलोचना करने से बचना होगा। मिथ्या आरोपों या मिथ्या वर्णन पर आधारित अन्य दलों या उनके कार्यकताओं की आलोचना करने से बचना होगा, मत प्राप्त करने के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जायेगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच के रूप में नहीं किया जायेगा, समस्त राजनैतिक दल और उम्मीदवार कर्तव्यनिष्ठापूर्वक ऐसे समस्त क्रियाकलापों से दूर रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट प्रथायें और अपराध है, यथा मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर मत देने की संयाचना करना, शान्तिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जीवन-यापन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का समादर किया जायेगा, तथापि चाहे राजनैतिक दल या उम्मीदवार उसके राजनैतिक विचारों या क्रियाकलापों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या क्रियाकलापों के विरूद्ध आक्रोश प्रकट करके उनके घरों के समझ धरना या प्रदर्शन का आश्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जायेगा, कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार, अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचना चिपकाने, नारे आदि लिखने की अनुमति नहीं देगा, राजनैतिक दल और उम्मीदवार, यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में उनके समर्थक कोई व्यवधान या विघ्न नहीं डालेंगे। किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या शुभचिन्तक अन्य राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पूॅछ कर अथवा अपने दल के पर्चे वितरित करके शांति भंग नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाया जायेगा। जिन स्थानों पर अन्य दल द्वारा सभायें की जा रही हों, किसी दल द्वारा निर्गत किये पोस्टरों को अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नहीं जायेगा। सभाये - दल या उम्मीदवार किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सही समय पर सूचित करेंगे जिससे कि पुलिस, यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके। किसी दल या उम्मीदवार को यह पहले ही अभिनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई निबन्धात्मक या निषेधात्मक आदेश प्रवृत्त है, यदि ऐसे आदेश विद्यामान हैं तो उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हों तो उनके लिए समय से आवेदन किया जायेगा और छूट प्राप्त किया जायेगा, यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या उम्मीदवार को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास समय से पहले आवेदन करना होगा और तत्सम्बन्ध में ऐसी अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। किसी सभा के आयोजकगण, सभा में व्यवधान डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की अनिवार्य रूप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं आयोजक स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। जुलूस - जुलूस का आयोजन करने वाले किसी दल या उम्मीदवार को इस बात का पहले ही विनिश्चय करना होगा कि जुलूस किस समय और किस स्थान से प्रारम्भ होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय तथा स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में किसी प्रकार का फेर बदल नही किया जायेग। आयोजको को कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को समय से पहले सूचित करना होगा जिससे कि वो आवश्यक प्रबन्ध कर सकें। आयोजको को यह अभिनिश्चित करना होगा कि क्या जिन क्षेत्रो से होकर जुलूस निकलता है उनमें कोइ निर्बन्धात्मक आदेश प्रवृत और जब तक कोई सक्षम अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छुट न दे दी जाय, तब तक उन निर्बन्धनो का भी सावधानीपूर्वक पालन किया जायेगा। आयोजकों को जुलूस को गुजरने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपाय करना होगा जिससे कि यातायात में कोई व्यवधान या रूकावट उत्पन्न न हो। यदि जुलूस बहुत लम्बा न हो तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकडो में सगंठित करना होगा जिससे कि सुगम अन्तरालों पर विशेष रूप से उन स्थानोे पर जहां जुलूस को चौराहे से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिए चरणबद्व तरीके से रास्ता दिया जा सके। जुलूसों का विनियमन इस प्रकार किया जायेगा कि यथासम्भव जुलूसो को सडक के दायीं ओर रखा जाय और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश तथा परामर्श का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाय, यदि दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते या उसके आंशिक भागों से जुलूस निकालने को प्रस्ताव किया हो तो आयोजको को समय से पूर्व सम्पर्क स्थापित करना होगा और यह उपाय करने के लिए विनिश्चय करना होगा कि जुलूस में टकराव न हो अथवा यातायात में व्यवधान न उत्पन्न न हो सन्तोषजनक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त करनी होगी इस प्रयोजन के लिए राजनैतिक दलों को यथा शीघ्र पुलिस से सम्पर्क करना होगा। जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा ऐसी चीजे लेकर चलने के सम्बन्ध में जिसका अवांछनीय तत्वो द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणो में दुरूपयोग किया जा सकता है। राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा तक निय़़ंत्रण रखना होगा। किसी रातनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व करनें के आशय से पुतले लेकर चलने, ऐसे पुतलों को सार्वजनिक स्थानों में जलाने और इसी प्रकार से अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नही किया जायेगा।