- जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य राजस्व अधिकारी ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जागरूकता के लिए आयोजित बैठक में दिए निर्देश
-सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी कर तम्बाकू निषेध का उल्लंघन के दोषियों पर जुर्माना लगाने को कहा
जौनपुर--- शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने जनपद में 15 जून तक विशेष तम्बाकू नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया l
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि वह अपने-अपने कार्यालय में तम्बाकू निषेध जागरूकता पर चर्चा करायें। जनहित में इसका प्रचार-प्रसार करायें। हर सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा आदि विभागों के लोग सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी करें और तम्बाकू निषेध संबंधी अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषियों पर जुर्माना लगाएं। ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में प्रतिदिन आने वाले मरीजों और तीमारदारों की काउंसलिंग कर उन्हें तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाये।
उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) तथा बेसिक शिक्षाधिकारी (बीएसए) को जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों की मानीटरिंग कर जनपद को तम्बाकू मुक्त घोषित कराने का निर्देश दिया। बोले कि बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति आयोजन दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करायें। इस काम में जनप्रतिनिधियों का भी भरपूर सहयोग लें।

मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ लक्ष्मी सिंह ने अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों को विलेज हेल्थ न्यूट्रीशन डे (वीएचएनडी), महिला आरोग्य समिति (मास) के माध्यम से गर्भवती तथा किशोर/किशोरियों को तम्बाकू से होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान के बारे में जागरुक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकें कराकर तम्बाकू उपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जाये। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी इस काम में सहयोग लिया जाये। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की टीम स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कराये और स्कूली बच्चों को इसके दुष्प्रभाव बताये। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक दिलीप पांडे ने कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों (सभागृह, अस्पताल, भवन, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन) एवं अन्य कार्य स्थलों पर धूम्रपान करना अपराध है। अधिनियम की धारा-6अ में बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों/किशोरों को तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। धारा-6ब के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना को प्रतिबंधित घोषित किया गया है। धारा-7 में तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी लगाए जाने को आवश्यक बताया गया है। धारा 21 और 24 में धारा 4 और 6 का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। बैठक में उपजिलाधिकारी मछलीशहर ज्योति सिंह, नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ राजीव कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) सत्यव्रत त्रिपाठी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डीपी यादव, डीआईओएस के प्रतिनिधि एडीआईओएस आरसी यादव, बीएसए के प्रतिनिधि खंड शिक्षाधिकारी श्रवण कुमार यादव, जनपद के सभी अपर/उपमुख्य चिकित्साधिकारी, अधीक्षक/प्रभारी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फाइनेंस कम लाजिस्टिक कंसल्टेंट (एफएलसी) जय प्रकाश गुप्ता, गैर संचारी रोग (एनसीडी) सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।